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करौली9 मिनट पहले
करौली पॉक्सो विशिष्ट कोर्ट ने नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
करौली पॉक्सो विशिष्ट कोर्ट ने नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपी पर 1 लाख 30 हजार का जुर्माना भी लगाया है।
लोक अभियोजक महेंद्र मुद्गल ने बताया कि पीड़िता के पिता ने 25 मार्च 2021 को टोडाभीम थाने में एफआईआर दर्ज कराई। एफआईआर में बताया कि सुबह 3 बजे उसकी नाबालिग बेटी घर से गायब मिली। आसपास तलाश करने पर भी वह नहीं मिली और अलमारी में रखे हुए 30 हजार रुपए भी नहीं मिले। साथ ही पास ही रहने वाला लवकुश भी घर से गायब मिला। लवकुश का पीड़िता के घर पर आना जाना था। पुलिस ने नाबालिग को गुजरात के पालनपुर से 29 मार्च को डिटेन कर आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया।
पीड़िता ने बताया कि आरोपी ने नाबालिग को फोन कर खेत पर मिलने बुलाया और उसका रेप किया। जिसके बाद आरोपी अपहरण कर सवाई माधोपुर के रास्ते ट्रेन से पालनपुर गुजरात ले गया और वहां भी उसने रेप किया। मामले को लेकर 29 जून 2021 को कोर्ट में चालान पेश किया गया। मामले में सुनवाई के दौरान कुल 17 गवाह और 35 दस्तावेज पेश किए गए। जिसके बाद पॉक्सो विशिष्ट न्यायाधीश अलका बंसल ने शनिवार को फैसला सुनाते हुए आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है साथ ही कोर्ट ने 1 लाख 30 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।
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