चूरू2 घंटे पहले
नाबालिग को बहला-फुसलाकर रेप करने के आरोपी को 10 साल के कठोर कारावास और 20 हजार रुपए के जुर्मान से दंडित किया है।
पॉक्सो कोर्ट के जज ने करीब चार साल पहले नाबालिग को बहला-फुसलाकर घर से भगाकर रेप करने के आरोपी को 10 साल के कठोर कारावास और 20 हजार रुपए के जुर्मान से दंडित किया है।
प्रकरण के अनुसार अभियुक्त सारंगसर निवासी महावीर उर्फ राकेश नाबालिग को बहला-फुसलाकर भगाकर ले गया। इस संबंध में परिजनों की ओर से संबंधित थाने में 19 अगस्त 2017 को युवक के खिलाफ बीदासर पुलिस थाने में मामला दर्ज कराया गया था। पुलिस ने पीड़िता को सूरत से दस्तयाब कर अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। बाद में जांच के बाद संबंधित कोर्ट में चालान पेश किया गया था। मामले में 17 गवाह पेश किए गए। सुनवाई के बाद जज ने बुधवार को अभियुक्त को मामले में दोषी मानते हुए दस साल के कठोर कारावास और 20 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। मामले में राज्य सरकार की ओर से पैरवी विशिष्ठ लोक अभियोजक अनीस अहमद खान ने की। वहीं, परिवादी की ओर से संजीव वर्मा ने पैरवी की।