WATCH: हेट स्पीच मामले में आजम खान पर आए फैसले पर सांसद बर्क बोले- सपा नेता के साथ हो रहा गलत


Hate Speech Case: हेट स्पीच मामले में समाजवादी पार्टी (Samajwadi Party) के दिग्गज नेता और रामपुर (Rampur) से विधायक आजम खान (Azam Khan) को कोर्ट ने 3 साल की सजा सुनाई गई है और साथ ही 25 हजार का जुर्माना भी लगाया गया है. ऐसे में उनकी विधानसभा की सदस्यता भी चली गई है. इसी के मद्देनजर सपा सांसद डॉ. शफीकुर्रहमान बर्क (Shafiqur Rahman Barq) का बड़ा बयान सामने आया है. उन्होंने कहा कि सपा नेता आजम खान को हरासमैंट (प्रताड़ित) किया जा रहा है. 

‘आजम खान को प्रताड़ित किया जा रहा है’- शफीकुर रहमान बर्क 
संभल सांसद डॉ. शफीकुर रहमान बर्क (Shafiqur Rahman Barq) ने कहा कि समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता आजम खान के साथ ज्यादती हो रही है. साथ ही उन्होंने कहा कि यह मामला कोर्ट तक पहुंचा दिया गया, अब कोर्ट तो अपने हिसाब से ही सजा सुनाएगा. 

संभल सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने आगे कहा कि आजम खान को हरासमैंट किया जा रहा है. उन्होंने यूपी सरकार के साथ-साथ कोर्ट के आदेश पर भी सवाल खड़े कर दिए. उन्होंने कहा कि जो कुछ हो रहा है, वह सब इशारे पर हो रहा है.

क्या है हेट स्पीच मामला?

बता दें हेट स्पीच से जुड़ा यह मामला साल 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान का है. 27 जुलाई 2019 को बीजेपी के नेता आकाश सक्सेना ने आजम खान के खिलाफ केस दर्ज कराया था. आरोप था कि रामपुर की मिलक विधानसभा सीट पर जनता को संबोधित करते हुए आजम खान ने एक चुनावी भाषण दिया था. इस दौरान आजम खान ने सीएम योगी, पीएम मोदी और तत्कालीन डीएम को लेकर आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया था. 3 साल बाद, 27 अक्टूबर 2022 को इसी मामले में रामपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने सुनवाई के बाद आजम खान को दोषी करार दिया और सजा का एलान किया.

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