जयपुरएक घंटा पहले
न्यू पेंशन स्कीम (NPS) में जमा पैसा निकालने वाले कर्मचारियों को सरकार ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) का लाभ नहीं देगी। वित्त विभाग ने एक सर्कुलर जारी करके NPS के लिए काटे गए पैसे को विड्रो करने पर रोक लगा दी है। विभाग ने कर्मचारियों को चेतावनी दी है कि जो कर्मचारी NPS में जमा पैसा निकालने के लिए आवेदन करेंगे, उसे यह माना जाएगा कि वह OPS का फायदा नहीं लेना चाहते।
वित्त विभाग ने सर्कुलर में NPS का जमा पैसा निकालने के लिए अप्लाई करने को सरकार के आदेशों का उल्लंघन मानते हुए एक्शन लेने तक की चेतावनी दी है।
इस साल के बजट में साढे पांच लाख कर्मचारियों के लिए सीएम अशोक गहलोत ने ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने की घोषणा की थी। एक जनवरी 2004 और इसके बाद सरकारी नौकरी में आए कर्मचारियों को पहले न्यू पेंशन स्कीम में खुद ही पैसा कटवाना होता था, यह पैसा पीएफआरडीए में जमा करवाया गया था।
वित्त विभाग का तर्क है कि OPS लागू करने की घोषणा के साथ ही NPS को खत्म कर दिया गया था। 19 मई 2022 को जारी सर्कुलर में प्रावधान था कि जिन कर्मचारियों ने NPS से पैसा विड्रा किया है वह उनके रिटायरमेंट पर मिलने वाले जीपीएफ के पैसे से समायोजित किया जाएगा। इस सर्कुलर में यह साफ नहीं था कि कर्मचारी एनपीएस में जमा अपना पैसा वापस नहीं निकाल सकते।
पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी NPS कटौती का पैसा लौटाने से इनकार कर चुका
न्यू पेंशन स्कीम में कर्मचारियों का मार्च 2021 तक जो पैसा काटा गया वह पेंशन फंड रेगुलेटरी डवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) में जमा होता था। राज्य सरकार एनपीएस को खत्म करके ओपीएस लागू कर चुकी। इसके बाद सरकार ने पीएफआरडीए में जमा 39000 करोड़ वापस लौटाने को कहा तो एजेंसी ने साफ इनकार कर दिया। पीएफआरडीए प्री मैच्योर विड्रॉल पर साफ नियम नहीं होने का हवाला देकर पैसा लौटाने से इनकार कर चुका है।
पीएफआरडीए में जमा 25 फीसदी पैसा निकाल सकता है कर्मचारी
पीएफआरडीए एक्ट में यह प्रावधान है कि कर्मचारी इस फंड में से खुद के हिस्से का 25 प्रतिशत पैसा कभी भी निकाल सकते हैं। OPS लागू होने के बाद कई कर्मचारियों ने फंड से पैसा निकालना शुरू कर दिया। सरकार ने अब पैसा निकालने पर रोक लगा दी है।