KRK के बेटे का दावा, ‘वो मेरे पापा को मारने के लिए टॉर्चर कर रहे हैं…उन्हें बचा लीजिए अभिषेक


KRK Life In Danger! : अभिनेता और फिल्म आलोचक कमाल राशिद खान (Kamaal Rashid Khan) उर्फ केआरके को जमानत मिल गई है. इसी बीच केआरके के बेटे फैजल कमाल (Faisal Kamal) ने उन्हीं के अधिकारिक ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट किया. ट्वीट में फैजल ने दावा किया है कि कुछ लोग मेरे पिता को जान से मारने के लिए प्रताड़ित कर रहे हैं. साथ ही फैजल ने अभिषेक बच्चन (Abhishek Bachchan), रितेश देशमुख (Riteish Deshmukh) और देवेंद्र फणनवीस (Devendra Fadnavis) ने  मदद की गुहार भी लगाई है. 

मेरे पापा को बचा लीजिएः फैजल कमाल 

फैजल कमाल ने ट्वीट में लिखा कि मैं केआरके का बेटा फैजल कमाल हूं. कुछ लोग मुंबई में उनके पिता को जान से मारने के लिए टॉर्चर कर रहे हैं. मैं 23 साल का हूं और लंदन में रह रहा हूं. मुझे नहीं पता कि मैं अपने पिता की मदद कैसे करूं. मैं अभिषेक बच्चन, अभिनेता रितेश देशमुख और देवेंद्र फडणवीस से मेरे पिता की जान बचाने के लिए अनुरोध करता हूं. 

सुशांत सिंह राजपूत की तरह… 

फैजल आगे लिखते हैं कि मैं और मेरी बहन भी उनके बिना मर जाएंगे, क्योंकि उनकी जिंदगी मेरे लिए बहुत मायने रखती है. हम नहीं चाहते कि मेरे पिता सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput) की तरह मर जाएं. मैं देश की जनता से अनुरोध करता हूं कि मेरे पिता की सलामती के लिए मेरा सपोर्ट करें. 

विवादित ट्वीट मामले में केआरके थे गिरफ्तार 

30 अगस्त को केआरके को मुंबई एयरपोर्ट पर मलाड पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया था. ये गिरफ्तारी केआरके के विवादित ट्वीट को लेकर हुई थी. केआरके के खिलाफ ये मामला 2020 में युवा सेना के सदस्य राहलु कनाल ने दर्ज करवाया था. 

छेड़छाड़ मामले में दोबारा गिरफ्तार 

चार दिन बाद उन्हें फिर से 3 सितंबर को गिरफ्तार कर लिया गया. इस बार उन्हें 2021 में फिटनेस ट्रेनर के खिलाफ छेड़छाड़ के मामले में गिरफ्तारी हुई थी. केआरके को 4 सितंबर को कोर्ट में पेश किया गया था. 8 सितंबर को जमानत केआरके को जमानत मिली. 

शर्तों पर मजिस्ट्रेट ने केआरके को दी जमानत 

बोरीवली मजिस्ट्रेट ने केआरके को जमानत देते हुए कहा कि आरोपित द्वारा कथित ट्वीट के आधार पर दर्ज अपराध साल 2020 का है. हालिया समय में किसी बड़े अपराध के लिए अधिकतम सजा है, जिसे सात साल तक बढ़ाया जा सकता है. इसलिए हम इस तरह के मामलों में जमानत देने की हालिया प्रवृत्ति को देखते हुए आरोपी को कुछ शर्तों पर जमानत देते हैं. 

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