लखीमपुर हिंसा के आरोपी अंकित दास को मिली 15 दिन की पैरोल, जानें- क्या है वजह?


UP News: इलाहाबाद हाई कोर्ट (Allahabad High Court) की लखनऊ पीठ ने शुक्रवार को लखीमपुर खीरी हिंसा (Lakhimpur Kheri Violence) के आरोपी अंकित दास (Ankit Das) को मेडिकल ग्राउंड पर 15 दिन के लिए जमानत दे दी. अंकित दास मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा (Ashish Mishra) का दोस्त है. आशीष मिश्रा केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी का बेटा है. बता दें कि 3 अक्टूबर 2021 की घटना में 8 लोगों की मौत हो गई थी जिनमें चार किसान भी शामिल थे. 

अंकित दास ने याचिका में की थी यह अपील

अंकित दास ने अपनी जमानत याचिका में कहा था कि वह पल्मनरी फाइब्रोसिस, फैटी लिवर और मधुमेह की समस्या से जूझ रहा है. उसकी हालत गंभीर है और उसे इलाज की जरूरत है जो इलाज जेल या जिला अस्पताल में उपलब्ध नहीं है. परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए जस्टिस डी के सिंह ने अंकित दास को 15 दिन के लिए जमानत दे दी. इसके साथ ही उसे निर्देश दिया कि इस अवधि के बाद वह सरेंडर कर दे.

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20 सितंबर को मामले की अगली सुनवाई

इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ ने मामले में अगली सुनवाई की तारीख 20 सितंबर तय की है और कहा है कि अगर वह सरेंडर नहीं करता तो उसकी जमानत रद्द कर दी जाएगी. हाई कोर्ट ने इससे पहले 9 मई 2022 को अंकित की जमानत याचिका खारिज कर दी थी. पिछले साल यह घटना उस वक्त हुई थी जब डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य लखीमपुरी खीरी जिले में केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के गांव का दौरा कर रहे थे. इस दौरान किसानों ने प्रदर्शन किया था जिस दौरान हिंसा में आठ लोगों की मौत हो गई थी. 

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