जयपुर21 मिनट पहले
राजस्थान में दीपावली पर होने वाली आतिशबाजी को लेकर गाइडलाइन जारी कर दी गई है। कोरोना के बाद सब कुछ अनलॉक तो हो गया, लेकिन पटाखों पर बंदिशें कोरोना वाली ही रहेंगी। यानी इस बार भी आतिशबाजी के लिए दो घंटे का ही समय मिलेगा। इतना ही नहीं अलवर और भरतपुर में पटाखों पर पूरी तरह से बैन रहेगा।
गृह विभाग ने पटाखों को लेकर पिछले साल की गाइडलाइन को ही जारी रखने का फैसला किया है। इस बार भी इको फ्रेंडली ग्रीन पटाखे और ग्रीन आतिशबाजी की ही अनुमति होगी। ज्यादा शोर करनेवाले और प्रदूषण फैलाने वाले पटाखे नहीं चला सकेंगे। दिवाली पर रात 8 बजे से 10 बजे तक ही ग्रीन आतिशबाजी कर सकेंगे। रात 8 बजे से पहले और रात 10 बजे बाद किसी तरह की आतिशबाजी और पटाखे चलाने पर रोक रहेगी।
प्रदेश के 31 जिलों में इस बार केवल ग्रीन पटाखे, ग्रीन आतिशबाजी बेचने के ही लाइसेंस दिए गए हैं। गृह विभाग ने सभी कलेक्टर और जयपुर-जोधपुर पुलिस कमिश्नर को पटाखों की गाइडलाइन के निर्देश भेज दिए हैं।
सितंबर में ही कलेक्टर ने पटाखों की गाइडलाइन को लेकर गृह विभाग से गाइडेंस मांगा था। गृह विभाग ने पुरानी गाइडलाइन को ही स्थायी रूप से लागू रखने का फैसला किया है। इसके मुताबिक दीपावली पर 31 जिलों में केवल दो घंटे ग्रीन आतिशबाजी कर सकेंगे।
जिन शहरों में एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब होगा, वहां आतिशबाजी बैन
गृह विभाग की गाइडलाइन के मुताबिक, जिन शहरों में प्रदूषण बहुत ज्यादा होगा और एयर क्वालिटी इंडेक्स पूअर कैटेगरी में होगा, वहां आतिशबाजी पर रोक रहेगी। पूअर एयर क्वालिटी इंडेक्स वाले शहरों में ग्रीन पटाखों, ग्रीन आतिशबाजी चलाने पर भी रोक रहेगी।
एयर क्वालिटी इंडेक्स सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की वेबसाइट से पता की जाएगी। गृह विभाग की गाइडलाइन के मुताबिक एयर क्वालिटी के डेटा के आधार पर ही ज्यादा प्रदूषण वाले शहरों में पटाखों पर रोक लगाने या हटाने पर जिला प्रशासन फैसला करेगा। एयर क्वालिटी इंडेक्स में सुधार होने पर ही ग्रीन पटाखे चलाने की अनुमति होगी।
केवल 2 घंटे आतिशबाजी-पटाखे चला सकेंगे, क्रिसमस, न्यू ईयर पर भी ऐसी ही पाबंदी
गृह विभाग की गाइडलाइन में ग्रीन आतिशबाजी के लिए टाइम स्लॉट तय किया है। दिवाली, गुरुपर्व और अन्य त्योहारों पर रात 8 से 10 बजे तक ही ग्रीन पटाखे, ग्रीन आतिशबाजी की अनुमति होगी। छठ पर्व पर सुबह 6 से 8 बजे तक आतिशबाजी की अनुमति होगी। क्रिसमस और न्यू ईयर पर रात 11:55 से 12:30 बजे तक ग्रीन आतिशबाजी की जा सकेगी।
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गृह राज्य मंत्री बोले- सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के हिसाब से लागू की गाइडलाइन
गृह राज्य मंत्री राजेंद्र यादव ने कहा-पटाखों पर सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के हिसाब से ही प्रदेश में गाइडलाइन लागू की है। पिछले साल वाल गाइडलाइन ही इस बार लागू रहेगी।
प्रदेश में इस बार केवल ग्रीन पटाखों को ही बेचने की अनुमति दी गई है, ग्रीन कैटेगरी से बाहर कोई पटाखा या आतिशबाजी बेचने के लाइसेंस ही जारी नहीं किए हैं।
सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की पालना के लिए हम बाध्य हैं। पर्व,त्योहारों पर लोग खुशी से सेलिब्रेट कर सकें इसलिए ग्रीन पटाखों और ग्रीन आतिशबाजी की अनुमति दी गई है।