बेटी को अमेरिका में नौकरी दिलाने के नाम पर व्यवसायी के साथ ठगी, जालसाजों ने वसूल लिए 8.33 करोड़


Mumbai News: मुंबई के घाटकोपर के एक 66 वर्षीय व्यवसायी को दो व्यक्तियों ने उनकी बेटी को अमेरिका (USA) में नौकरी दिलाने और ग्रीन कार्ड हासिल करने के बहाने ₹ 8.33 करोड़ का धोखा दिया. आरोपी ने उस व्यक्ति को आश्वस्त किया कि उसकी बेटी को अमेरिका में स्थायी निवासी का दर्जा मिलने के बाद स्थायी वर्क परमिट मिल जाएगा. आरोपियों की पहचान जय शाह और निशा दशहरा के रूप में हुई है. पुलिस के मुताबिक शिकायतकर्ता जयेश ठक्कर घाटकोपर के रहने वाले हैं. उनकी बेटी श्रेया नौकरी की तलाश में थीं, इस प्रकार पिता और पुत्री ने विभिन्न जॉब पोर्टल ब्राउज़ करना और वहां रिज्यूमे अपलोड करना शुरू कर दिया.

धोखेबाजों ने किया था ये वादा

ऐसी ही एक साइट पर जाने पर, वे जय शाह और निशा दशहरा से मिले, जिन्होंने अमेरिका में श्रेया के लिए एक अच्छी नौकरी पाने की पेशकश की. इसके बाद दोनों ने शिकायतकर्ता से 2015 में चेंबूर के एक होटल में मुलाकात की. इस मुलाकात में ठक्कर की बेटी श्रेया को अमेरिका में नौकरी और वर्क परमिट का वादा किया गया था. एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि आरोपी ने ठक्कर से कहा कि अमेरिकी कंपनियों में उनका अच्छा नेटवर्क है और अमेरिकी प्रशासन में अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर वे उसकी बेटी को ग्रीन कार्ड दिला सकते हैं.

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कुल इतने पैसे की हुई धोखाधड़ी

पुलिस अधिकारी ने कहा कि “2015 से काम करवाने के बहाने आरोपी ने शिकायतकर्ता से कुल ₹8.33 करोड़ ले लिए. श्रेया को न तो अमेरिका में कोई नौकरी मिली और न ही कोई वर्क परमिट. जब शिकायतकर्ता ने अपने पैसे वापस मांगे, तो आरोपी ने वादा किया कि वे राशि वापस कर देंगे.” अधिकारी ने कहा कि दोनों ने यह भी दिखावा किया कि उन्होंने पैसे वापस भेज दिए और शिकायतकर्ता को पावती पत्र और बैंक स्टेटमेंट भी भेजे. पुलिस ने कहा कि “यह सब दिखावा निकला. ठक्कर इस साल मार्च तक शिकायतकर्ता के साथ पीछा कर रहे थे, लेकिन आरोपी ने कई वादों के बावजूद उन्हें भुगतान नहीं किया, ”

अंत में, ठक्कर को एहसास हुआ कि उनके साथ धोखा हुआ है और उन्होंने गुरुवार को तिलक नगर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई. बकौल हिन्दुस्तान टाइम्स तिलक नगर पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ निरीक्षक सुनील काले ने कहा कि “व्यवसायी द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर हमने दोनों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है. हमने आरोपी पर भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 406, 465, 468, 471 और 34 के तहत मामला दर्ज किया है.”

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