हनुमानगढ़14 मिनट पहले
हनुमानगढ़ में कोर्ट ने नशीले कैप्सूल और नशीली कफ सिरप के मामले में फैसला सुनाते हुए आरोपी को 10 साल की जेल की सजा सुनाई है।
हनुमानगढ़ में कोर्ट ने नशीले कैप्सूल और नशीली कफ सिरप के मामले में फैसला सुनाते हुए आरोपी को 10 साल की जेल की सजा सुनाई है। साथ ही कोर्ट ने आरोपी पर दो लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। मामले में राज्य सरकार की ओर से पैरवी विशिष्ट लोक अभियोजक दिनेश दाधीच ने की।
विशिष्ट लोक अभियोजक दिनेश दाधीच ने बताया कि 23 दिसम्बर 2017 को टाउन थाना पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान विष्णु बिश्नोई पुत्र संत कुमार निवासी चक 4 केएसपी पीएस टिब्बी को बिना नम्बर की बाइक पर जाते देखा। पुलिस ने रोककर उसकी तलाशी ली। तलाशी में पुलिस को पारवोरिन स्पास के नशीले कैप्सूल और कप सिरप की शीशियां मिली। तीन डिब्बों में 60 पत्तों में कुल 600 कैप्सूल के अलावा 100 शीशियां कोडिन फास्फेट की थी। विष्णु बिश्नोई के खिलाफ टाउन पुलिस थाना में धारा 8/21, 25 एनडीपीएस एक्ट और धारा 18 (सी) 27 (बी) ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट में मुकदमा दर्ज किया गया। आरोपी विष्णु बिश्नोई के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया गया। जिसके बाद अभियोजन पक्ष की ओर से 12 गवाह पेश किए गए। दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद गुरुवार को कोर्ट ने आरोपी को अवैध रूप से नशीली दवाइयां बिना लाइसेंस के अपने कब्जे में रखने पर एनडीपीएस एक्ट में दोषी करार दिया। विशिष्ट लोक अभियोजक दिनेश दाधीच ने समाज में बढ़ते हुए अपराध को नजर रखते हुए आरोपी को अधिकतम दंड से दंडित करने का निवेदन किया। दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद कोर्ट ने आरोपी विष्णु बिश्नोई को धारा 8/21 एनडीपीएस एक्ट में 10 साल की जेल की सजा सुनाई है। साथ ही कोर्ट ने एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है।