ओड़ा रेल ब्रिज धमाका: कुआं खुदाई के नाम पर बिक रहा विस्फोटक, भास्कर ने 25 किलो खरीदा, 2 जिलों में घुमाया

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उदयपुर2 घंटे पहले

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डेटोनेटर विक्रेता, फतहपुरा चाैकी, अभय कमांड और डेटोनेटर। - Dainik Bhaskar

डेटोनेटर विक्रेता, फतहपुरा चाैकी, अभय कमांड और डेटोनेटर।

जिस विस्फोटक ने प्रदेश में दहशत फैलाई, वह बिना लाइसेंस के बाजार में बिक रहा
आतंकियाें ने ओड़ा रेलवे ब्रिज काे डेटोनेटर से उड़ाया। पुलिस व प्रशासन के अफसर आतंकी घटना मानकर दबिश, नाकाबंदी और सख्त जांच का दावा कर रहे हैं। लेकिन सच यह है कि जिस विस्फोटक से ओड़ा ब्रिज को उड़ाय गया, वह उदयपुर संभाग में आसानी से बिना लाइसेंस के मिल रही है।

भास्कर की टीम ने मंगलवार को कुआं खुदाई के लिए विस्फोटक की जरूरत बताकर राजसमंद में आमेट सरदारगढ़ राेड पर लाइसेंसी विक्रेता से 25 किलो विस्फोटक खरीदा। रिपोर्टर इस विस्फोटक को सड़क मार्ग से उदयपुर तक लाए। रास्ते में किसी ने नहीं राेका, जबकि ओड़ा ब्रिज की घटना के बाद उदयपुर पुलिस अलर्ट माेड पर है। चाैराहाें, हाेटलाें में सघन तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। खास बात यह है कि ओड़ा ब्रिज काे उड़ाने के लिए माइनिंग में काम आने वाला 3 किलो डेटाेनेटर इस्तेमाल किया गया।

कुआं खुदाई के नाम पर 3500 में मिल गया विस्फाेटक का कार्टन​​​​​​
भास्कर रिपाेर्टर ने लाइसेंसी विक्रेता से कुआं खुदाई के लिए विस्फोटक की जरूरत बताई। उसने चारागाह क्षेत्र में बुलाया और एक कार्टन के 4 हजार रुपए मांगे। बाद में 3500 रु. में एक कार्टन उपलब्ध करवाया। उसने रिपोर्टर से लाइसेंस नहीं मांगा। इसके बाद कार्टन लेकर भास्कर रिपोर्टर राजसमंद से लेकर उदयपुर में विभिन्न चौराहों, कलेक्ट्रेट, अभय कमांड आदि में घूमे लेकिन किसी ने नहीं रोका।एएसपी राजसमंद शिवलाल बैरवा बोले- विस्फोटक अवैध रूप से बिक रहा है ताे गलत है। हम अभियान चलाते हैं।

सौदागरों ने कहा कि अभी डिमांड बता दो कल आपको माल सप्लाई कर दिया जाएगा। उदयपुर में भी विस्फोटक के साथ भास्कर टीम फतहपुरा, सहेलियों की बाड़ी, यूआईटी सर्कल, चेतक सर्कल, एमबी अस्पताल रोड, कोर्ट चौराहा और कलेक्ट्री पहुंचे। कलेक्ट्री परिसर, पुलिस कंट्रोल रूम भी पहुंचे, लेकिन कहीं जांच नहीं हुई।

लाइसेंस जरूरी… आम आदमी ये विस्फोटक नहीं खरीद सकता
राजसमंद में पूर्व ब्लास्टर कलकत्ता निवासी कननकुमार सेन ने बताया कि माइंस में ब्लास्ट करने के लिए लाइसेंस धारक से विस्फोटक खरीदा जाता है। माइंस मालिक काे भी कलेक्टर कार्यालय से ब्लास्ट के लिए लाईसेंस लेना हाेता है। सुनसान जगह डिपाे बनाकर भंडारण करना हाेता है। खनिज विभाग के फाेरमैन या फिर ब्लास्टर का लाइसेंस धारक ही माइंस में ब्लास्ट कर सकता है। उसके लिए लाइसेंस खनिज सुरक्षा अधिकारी कार्यालय से प्राप्त करना हाेता है। आम आदमी किसी भी प्रकार से न ताे विस्फोटक खरीद सकता है और न ही ब्लास्ट कर सकता है।

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