रेप के दोषी को 7 साल की जेल: धमकी देकर नाबालिग से किया था दुष्कर्म, 50 हजार 500 रुपए जुर्माना भी लगाया



हनुमानगढ़5 घंटे पहले

नाबालिग से रेप के दोषी को पोक्सो कोर्ट ने बुधवार को 7 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई और 50 हजार 500 जुर्माना लगाया।

नाबालिग से रेप के दोषी को पोक्सो कोर्ट के विशिष्ट जज मदन गोपाल आर्य ने बुधवार को 7 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही 50 हजार 500 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना नहीं भरने पर अतिरिक्त कारावास भुगतने के आदेश दिए। वह नाबालिग लड़की को जबरन खींचकर ले गया था और जान से मारने की धमकी देकर रेप किया था।

विशिष्ट लोक अभियोजक विनोद डूडी ने बताया कि 15 नवंबर 2018 को पीड़िता के पिता ने SP के समक्ष एक प्रार्थना-पत्र पेशकर गोलूवाला पुलिस थाने में मामला दर्ज करवाया। पीड़िता ने बयानों में बताया कि 14 नवंबर 2018 की रात को उनके पड़ोस में शादी समारोह था। जहां वह अपनी ताई के साथ गीत गाने गई थी। रात करीब 10 बजे वह अपनी ताई के साथ वापस घर आ रही थी। उसकी ताई अपने घर चली गई। इसके बाद रास्ते में उसे अकेली देखकर वहां पहले से छुपकर बैठा विष्णुराम पुत्र हंसराज निवासी चक 3 एचपीडी गोलूवाला उसके मुंह पर हाथ लगाकर अपने घर में बने टॉयलेट में ले गया। चिल्लाने पर जान से मारने की धमकी देकर रेप किया। जांच के दौरान पुलिस ने आरोपी विष्णुराम को गिरफ्तार कर कोर्ट में चालान पेश किया। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने 15 गवाह और 24 दस्तावेज पेश किए। सुनवाई के बाद कोर्ट ने आरोपी विष्णुराम को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई।

उसे आईपीसी की धारा 506 में 2 साल साधारण कारावास, पांच सौ रुपए जुर्माना, अदम अदायगी एक माह का अतिरिक्त कारावास, आईपीसी की धारा 376 व 3/4 पोक्सो एक्ट में 7 साल कठोर कारावास, 50 हजार रुपए जुर्माना, अदम अदायगी छह माह के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई। कुल जुर्माना 50 हजार 5 सौ रुपए लगाया है। सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी। पीड़ित पक्ष की तरफ से अधिवक्ता दीपक सोनी ने पैरवी की।

खबरें और भी हैं…



Source link

https://sluicebigheartedpeevish.com/u4j5ka2p?key=f9b1fb0aab078545b23fc443bdb5baad

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: